
आधार और पैन कार्ड लिंक करना भारत सरकार और इनकम टैक्स विभाग द्वारा अनिवार्य किया गया है। आधार–पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। इस तारीख तक जिन लोगों ने लिंक नहीं कराया, उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) कर दिया गया। हालांकि अभी भी आधार–पैन लिंक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ₹1000 का जुर्माना (लेट फीस) देना जरूरी है। इसकी अब लास्ट डेट 31 दिसम्बर है ।
आधार–पैन लिंक इसलिए जरूरी है ताकि टैक्सपेयर्स की सही पहचान सुनिश्चित हो सके, फर्जी पैन पर रोक लगे और टैक्स सिस्टम पारदर्शी बने। अगर पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर सकता, टैक्स रिफंड अटक सकता है, बैंकिंग और निवेश से जुड़े काम (जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर, हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन) रुक सकते हैं और TDS ज्यादा कट सकता है।
आधार–पैन लिंक ऑनलाइन इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है। इसके लिए आपको जाना होगा www.incometax.gov.in पर। वेबसाइट पर “Link Aadhaar” का विकल्प मिलता है, जहां पैन नंबर, आधार नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल पर आया OTP डालकर लिंकिंग पूरी की जाती है। अगर आपका पैन पहले से इनऑपरेटिव है, तो पहले ₹1000 की फीस e-Pay Tax के जरिए जमा करनी होती है, उसके बाद लिंकिंग प्रोसेस पूरा होता है।
आधार–पैन लिंक न कराने पर सीधे अलग से कोई नया फाइन नहीं लगाया जाता, लेकिन पैन निष्क्रिय होने के कारण होने वाला नुकसान ही सबसे बड़ी पेनल्टी है। लिंक करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बहुत सीमित हैं—पैन कार्ड, आधार कार्ड, आधार में दर्ज नाम और जन्मतिथि पैन से मेल खानी चाहिए और आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए ताकि OTP मिल सके।
अगर आपने अभी तक आधार–पैन लिंक नहीं कराया है, तो बिना देरी के इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में टैक्स, बैंक और निवेश से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सके।